महिला की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई कानून लागु किए है महिला की सुरक्षा के लिए संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, यह मुद्दा उठाया जाता है लेकिन इसके बाद भी महिला के साथ कई घटना होती रहती है जब कोई महिला या लड़की किसी ऑफिस में काम करती है तो उसके साथ छेड़ -छाड़ होना आमबात होती है.
महिला से जुड़े 5 अधिकारों के बारे उन महिला को जानना आवश्यक है जो महिला किसी ऑफिस या किसी भी स्थान पर काम करती है जानकारी के अनुसार 2012 में इससे जुड़ा कानून पास हुआ जो छेड़छाड़ से बचाने के लिए बहुत उपयोगी है
पहला अधिकार-:
कोई महिला किसी कम्पनी में काम करती है तो भले महिला किसी भी उम्र की हो उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है यदि कोई शख्स गलत तरीके से बात या गलत हकत करता है तो महिला को उसकी शिकायत करने का पूरा अधिकार है.
दूसरा अधिकार-:
कंपनी या संस्था में जहां महिलाएं काम कर रही हैं वहा महिला को सुरक्षा मिले यह व्यवस्था नौकरी देने वाले की होती है और साथ ही शिकायत कमेटी का गठन करना भी जरूरी है.
तीसरा अधिकार-:
महिला के पास यह अधिकार भी होता है अगर उसकी कंपनी 10 लोग कमा करते हैं और वह कोई कमेटी नही है तो वह अधिकारियों से इसकी शिकायत करके कमेटी बनवा सकती है.
चौथा अधिकार-:
कमेटी में 50 फीसदी महिलाएं ही होनी चाहिए और कमेटी की लीडर भी महिला ही होती है यह प्राथमिकता महिला को कमेटी से मिलती है.
पाचवा अधिकार-:
यदि कोई महिला शिकायत दर्ज करवाती है तो 90 दिनों के भीतर संस्था की आंतरिक जांच पूरी होनी चाहिए और अपराधी को सजा मिलने चाहिए है लेकिन एक बात ध्यान जरुर रखना चाहिए महिला को 90 दिन अंदर ही शिकायत दर्ज करवानी पढ़ती है इन अधिकार का इस्तमाल करके महिला पर हो रहे अत्यचार को रोक सकते है.