क्या आप जानते है ? ट्रेन में यात्री को 1 रूपये से भी कम में मिलता है 10 लाख रु. तक का इंश्योरेंस

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यात्रा करना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन कई बार यात्रा के दौरान ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसका अंदाजा हमें नहीं होता है  उस समय हमें इस बात का एहसास होता है की काश हम अपना इंश्योरेंस करवा लेते तो परिवार को सहायता राशि मिल सकती थी  कई व्यक्ति तो अपना इंश्योरेंस करवा लेते है लेकिन कई व्यक्ति इंश्योरेंस से वांछित रह जाते है.

ट्रेन में कई व्यक्ति सफर करते है लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है, की ट्रेन में सफर के दौरान यात्री 1 रुपए से भी कम में अपना ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकता है. आपको शयद इस बात की जानकरी न हो लेकिन रेलवे महज 92 पैसे में व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देता है.

वैसे तो यह इंश्योरेंश हर यात्री को मिलता है लेकिन इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमे वह यह इंशोरेंस कवर लेने और न लेने में अपनी सहमति दे सकता है.

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मृत्यु की दशा में मिलता है 10 लाख तक का कवर

यात्रा के दौरान यदि कोई यात्री यह इंश्योरेंस लेता है, तो यात्रा के दौरान रेल दुर्घटना में यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर इस स्कीम के तहत मिलता है.

शारीरिक अक्षमता पर

दुर्घटना में यात्री को शारीरिक अक्षमता यदि आ जाती है तो नामिनी को 7.5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है.

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शारीरिक नुकसान

दुर्घटना में यदि यात्री को थोड़ा-बहुत शारीरिक नुकसान आ जाता है तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है.

ऑनलाइन टिकट पर स्कीम

आपकी जानकारी के लिए बता दे की यह स्कीम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मान्य होती है  जब कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट से यात्रा के लिए टिकट बुक करता है तो पेमेंट करने से पहले आपके सामने इंश्योरेंस लेने और न लेने का एक ऑप्शन आता है. लेकिन ध्यान रहे यदि आप इंशोरेंस ले रहे है तो नॉमिनी का यही नाम और पूरी डिटेल सही-सही भरना न भूलें.

कब करे क्लेम

रेल यात्रा के दौरान यदि कोई हादसा हो जाता है तो यात्री के नॉमिनी को घटना के 4 माह के अंदर ही इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी देना होगी. आपको क्लेम एनईएफटी के माध्यम से प्राप्त होगा  यदि कोई फ्रॉड करता है तो इंश्योरेंस कम्पनी की तरफ यात्री को कोई भी लाभ नही मिल सकता है.

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छोटे बच्चो के लिए नहीं

इस सुविधा का लाभ 5 साल या उससे छोटे बच्चो को नहीं मिलता है साथ ही फॉरेन सिटीजन के लिए भी यह सुविधा लागु नहीं है. यह स्किम कंफर्म, आरएसी के साथ वेटिंग लिस्ट वाले सभी पैसेंजर्स ले सकते है.

यात्री को इस पॉलिसी की सभी जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलती है  इस पॉलिसी का नंबर आप टिकट बुकिंग हिस्ट्री में देख सकते है.

जब यात्री टिकट बुकिंग कर रहे होते है तो उन्हें इंश्योरेंस के बाद अपने उत्तराधिकारी की सभी जानकरी को सही-सही तरह से भरना आवश्यक है. यदि किसी अवस्था में पॉलिसी में नॉमिनेशन की डिटेल्स नहीं डाली हुई है तो क्लेम की रकम यात्री के लीगल उत्तराधिकारी को ही मिल सकती है.

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